उत्तराखण्ड

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की जानकारी व्यापारियों के साथ की साझा

हल्द्वानी: राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विभाग की ओर से बुलाई गई बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर हेमा बिष्ट ने बताया कि सरकार ने व्यापारियों को लाभान्वित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है। इसके तहत किसी भी तरह के बकाया को 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ जमा कर किया जा सकता है। साथ ही जिन व्यापारियों ने बकाया के संबंध में अपील की है वे भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। बैठक में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने इस स्कीम के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता ने सुझाव दिया कि राज्य कर विभाग व्यापारियों को इस स्कीम के प्रति जागरूक करे। जिला महामंत्री व टेंट एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि जीएसटी धारक व्यापारी का पांच लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर था लेकिन इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है, वहीं अधिकांश व्यापारियों को इसकी जानकारी ही नहीं है। इस मामले में भी राज्यकर विभाग को ठोस पहल करनी चाहिए।

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